हरियाणा महिला विकास निगम के द्वारा लड़कियों व महिलाओं को देश विदेश में उच्च शिक्षा के लिए बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण प्राप्त करने पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार लड़कियों / महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत ब्याज दर से सब्सिडी देने के लिए वचनबद्घ है ताकि महंगे ब्याज दर के कारण कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह सकें। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लड़कियों / महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए यह योजना चलाई जा रही है।
लड़कियों / महिलाओं को तकनीकी डिप्लोमा स्नातकोत्तर पी.एच.डी व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए महिला विकास निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जिसकी 5 प्रतिशत ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम के द्वारा की जाती है। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए आय, जाति से सम्बंधित कोई अन्य शर्त नहीं है। इसके लिए लड़कियों / महिलाओं का हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
डीसी ने बताया कि यह योजना लड़कियों / महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हरियाणा महिला विकास निगम के द्वारा 30 लड़कियों / महिलाओं को 15 लाख 77 हजार 205 रूपए की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है। इस योजना का लाभ लेने व अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम, सती कालोनी, गली नं -3 , नाई वाली चौक, रेवाड़ी पर सम्पर्क किया जा सकता है।