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बड़ी खबर : नियम 134-ए अभी हरियाणा में नहीं होगा खत्म, नई शर्तों के साथ अभी लागू

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हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पहली क्लास के प्रवेश शिक्षा का अधिकार कानून ( आरटीई ) के माध्यम से करेंगे। मंत्री का कहना है कि उन परिवारों के बच्चों को ही इसका लाभ मिलेगा, जिनकी सालाना आय़ 1 लाख 80 हजार से कम होगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में बताया कि इस साल से शिक्षा का अधिकार कानून के तहत पहली कक्षा में बच्चों के दाखिले हो गए हैं।

लेकिन इससे ऊपर की कक्षाओं में नियम 134- ए की तहत निजी स्कूलों में दाखिले भी लिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं लिखित परीक्षा का पहले की तरह से इसमें प्रावधान रखा गया है।  मंत्री ने कहा कि पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चों को मौका देने जा रहे हैं। अगले साल तीसरी कक्षा से ऊपर नियम 134-ए के तहत दाखिले लिए जाएंगे, इस तरह चरणबद्ध तरीके से 134-ए को समाप्त कर दिया जाएगा।

मंत्री ने यह भी बताया कि हमने इन बच्चों की पढ़ाई के लिए एक फीस भी निर्धारित की है, जिसके तहत नियम 134-A के तहत पढ़ने वाले दूसरी से पांचवीं कक्षा के बच्चों की 700 रुपये, छठी से 8वीं कक्षा के बच्चों की 900 रुपये और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की 1100 रुपये महीना फीस सरकार की तरफ से दी जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने हरियाणा के सरकारी संस्कृति मॉडल स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने का भी फैसला किया है, पहले केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई के निर्देश जारी हुए थे।