आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन अवधि को 18 अक्तूबर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने इस बारे में विशेष निर्देश जारी किए है।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट, बार, मॉल सहित रेस्त्रा को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोविड नियमों की अनुपालना के साथ जिम और स्पा सेंटर को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंटस और बार्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ न होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और मॉल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन और कोविड-19 की अनुपालना के साथ स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। इंडोर हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को इक होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि खुले स्थानों में 200 लोगों तक के इका होने की अनुमति रहेगी। कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। है।