- 7 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन , लेकिन इस बार थोड़ी छूट और बढ़ाई गई,
- बिना एपॉयमेंट मॉल में नहीं मिलेगी एंट्री
- स्कूल –कॉलेज अभी बंद रहेंगे
हरियाणा में 31 मई तक बढ़ाएं गए महामारी एलर्ट सुरक्षित हरियाणा यानी लॉकडाउन Lockdown extended को अब 7 जून सुबह 5 बजे तक और बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वर्चुवल तरीके से प्रेसवार्ता करके ये जानकारी दी गई . इस बार 7 जून तक बढ़ाये गए लॉकडाउन में कुछ छूट सरकार ने और बढ़ा दी है, जैसे कि मॉल भी नियम शर्तो के साथ खोले जा सकेंगे. वहीँ दुकानदारों की मांग पर अब बाजार खुलने का समय 7 बजे से 12 बजे की बजाये, अब 9 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया है. दुकानदारों में इस बात को लेकर रोष था की सुबह सात बजे दुकाने खुलने के बाद ग्राहक जबतक बाजार आता है तबतक दुकाने बंद होने का समय हो जाता है. जिससे देखते हुए अब 9 से 3 बजे तक समय दुकानें खोलने का किया गया है. वहीँ बाजार पहले की तरह सम – विषम फ़ॉर्मूले से खोले जा सकेंगे.
बिना एपॉयमेंट मॉल में नहीं मिलेगी एंट्री
इसके आलावा जो मॉलस को खोलने की छुट दी गई है . उसमें सरकार ने नियमावली जारी की गई. सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक मॉल खोल जा सकेंगे. मॉल के साइज के हिसाब से ही मॉल में लोगों के प्रवेश कि संख्या तय की जायेगी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 25 स्क्वायर फीट एरिया प्रति व्यक्ति को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी , यानी एक हजार स्क्वायर फिट एरिया में मॉल है तो 40 लोग ही मॉल में एक समय में रह सकते है, और एक व्यक्ति एक घंटे तक मॉल में रह सकता है . इसके आलावा मॉल प्रबन्धन को ऐसे इंतजाम करने होंगे. जिससे की मॉल आने वाले लोग एपॉयमेंट लेकर ही मॉल में आये. मॉल प्रबन्धन ये इंतजाम करके जिलाधीश को सूचित करेंगे ..जिसके बाद अनुमति देकर ये मॉल खोले जायेंगे .
स्कूल –कॉलेज अभी बंद रहेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा है कि आंगनबाड़ी क्रेच आदि 30 जून तक बंद रहेंगे , स्कूल – कॉलेज 15 जून तक अभी पूरी तरह से बंद रहेंगे. इसके आलावा जो आदेश 31 मई तक बढ़ाये गए लॉकडाउन में जारी किये गए थे वो लागू रहेंगे. जिसमें ओद्योगिक इकाईयों सरकार के आदेश अनुसार चालू रहेगी. ऑफिस 50 फीसदी अटेंडेंस के साथ खोले जा सकेंगे .