Home रेवाड़ी 7 जून तक बढ़ाये गए महामारी अलर्ट/सुरक्षित हरियाणा” की नियम शर्तें देखें

7 जून तक बढ़ाये गए महामारी अलर्ट/सुरक्षित हरियाणा” की नियम शर्तें देखें

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7 जून तक बढ़ाये गए महामारी अलर्ट/सुरक्षित हरियाणा” की नियम शर्तें देखें

7 जून तक बढ़ाये गए महामारी अलर्ट/सुरक्षित हरियाणा” की नियम शर्तें देखें

रेवाड़ी, 30 मई- कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” को एक और सप्ताह यानी 7 जून, 2021 प्रात: 5 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सीमित संख्या के साथ शॉपिंग मॉल खोलने के लिए छूट दी गई है। अब शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” के तहत मौजूदा प्रतिबंध 31 मई, 2021 को सुबह 5:00 बजे समाप्त हो रहे हैं। मॉल में रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। होटल में कमरों की बुकिंग कर पाएंगे लेकिन रेस्टोरेंट व बार बन्द रहेंगे। इसके अलावा, कॉन्फ्रेंस व बांकेन्ट्स को भी बंद रखा जाएगा।

इस संबंध जानकारी से देते हुए रेवाड़ी के उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि रेवाड़ी में दुकानदारों, विक्रेताओं और व्यापारियों द्वारा दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने के लिए किए गए अनुरोध के अनुसार, अब दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ऑड-ईवन फॉर्मूला के साथ खोली जा सकती हैं। जबकि पहले यह समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक था। ऐसे ही, आंगनवाड़ी और क्रेच 30 जून तक और स्कूल व आईटीआई 15 जून तक बंद रहेंगे।

उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल को ग्राहकों की सीमित संख्या और तय समय सीमा का पालन करना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसके तहत 25 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, व्यक्तियों की संख्या शॉपिंग मॉल के क्षेत्रफल के अनुसार भिन्न हो सकती है। मॉल मालिकों को प्रवेश और निकासी पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित करना होगा। मॉल मालिकों को इस सभी व्यवस्थाओं के लिए नियम बनाने होंगे और संबंधित जिला उपायुक्तों से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

उपायुक्त ने बताया कि उद्योगों को कोविड-19 एप्रोप्रियेट व्यवहार का पालन करते हुए कार्य संचालन जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं और कार्यालयों में कर्मचारियों की 50 प्रतिशत संख्या के दिशा-निर्देश पहले की तरह जारी रहेंगे।