ब्लॉक वर्ष 2021 में केवल 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पैंशनरों को होगा एलटीसी का भुगतान: टीओ लांबा |
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रेवाडी, 22 जून। वित्त विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा पैंशनरों को एलटीसी प्रदान करने के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैंं।
जिला खजाना अधिकारी एसवी लांबा ने वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि ब्लाक वर्ष 2020-2023 के तहत 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पैंशनरों को द्वितीय ब्लॉक वर्ष 2021 में, 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के पैंशनरों को तृतीय ब्लॉक वर्ष 2022 में तथा शेष आयु वर्ग के पैंशनरों को चतुर्थ ब्लॉक वर्ष 2023 में एलटीसी का भुगतान किया जाएगा।
एसवी लांबा ने बताया कि खजाना व उप खजाना से पैंशन प्राप्त करने वाले पैंशनर संबंधित खजाना या उप खजाना कार्यालय तथा बैंक से पैंशन प्राप्त करने वाले पैंशनर संबंधित बैंक से एलटीसी के लिए अपना आवेदन अंडरटेकिंग सहित कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्टï किया कि ब्लॉक वर्ष 2021 के दौरान केवल 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पैंशनरों को एलटीसी का भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा खजाना कार्यालयों व बैंकों को निर्देशों की सख्ती से पालना करने के निर्देश जारी किए गए हैं।