Home रेवाड़ी राइट टू सर्विस एक्ट : सरकारी योजना का तय समय में मिलने...

राइट टू सर्विस एक्ट : सरकारी योजना का तय समय में मिलने का अधिकार , देरी हुई तो ऐसे होगी कार्रवाई

74
0

राइट टू सर्विस एक्ट : सरकारी योजना का तय समय में मिलने का अधिकार , देरी हुई तो ऐसे होगी कार्रवाई

रेवाड़ी 9 सितंबर। राइट टू  सर्विस  कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता, सेवानिवृत आईएएस ने कहा कि सेवा का अधिकार आयोग के माध्यम से नागरिकों को यह अधिकार मिल गया है कि सरकार की सेवाओं व योजनाओं का तय समयसीमा के भीतर लाभ मिले। वर्तमान में सरकार के 31 विभागों की 546 सेवाएं व योजनाएं सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित है। वे गुरूवार को रेवाड़ी शहर के जैन पब्लिक स्कूल सभागार में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आरडब्ल्यूए व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने रेवाड़ी आगमन पर मुख्य आयुक्त का स्वागत किया और सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाली सेवाओं व योजनाओं की प्रगति के बारे में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागवार अवगत कराया।
मुख्य आयुक्त ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाएं व योजनाएं उपलब्ध कराने के मामले में जिला प्रशासन, रेवाड़ी के स्कोर को प्रशंसनीय बताया। उल्लेखनीय है कि रेवाड़ी जिला बीते दो वर्षों के दौरान सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाले कार्यों में राज्य स्तर पर अधिकतर पहले या दूसरे स्थान पर रहा है।

मुख्य आयुक्त ने बताया कि प्रत्येक सेवा प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकारी विभागों के अधिकारियों को उस समय अवधि में ही वे सेवाएं आम जनता को देनी हैं। इस दौरान सभी अधिकारी यह ध्यान रखें कि आवेदनों का रिजेक्शन रेट कम हो और पब्लिक सैटिसफैक्शन रेट में सुधार हो। उन्होंने कहा कि राईट टू सर्विस एक्ट में नोटिफाइड सेवाओं की समीक्षा के दौरान वे इन दो पहलुओं को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा और नीयत बिल्कुल साफ है कि सभी लोगों को समयबद्ध तरीके से सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध हों।

उन्होंने बताया कि राइट टू सॢवस एक्ट में आम जिंदगी से जुड़ी 546 सेवाएं अधिसूचित हैं। इनमें से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं के बारे में जानकारी वैबसाईट  https://haryana-rtsc.gov.in  पर उपलब्ध है। सेवाओं के साथ स्कीम की जानकारी भी इस वैबसाईट पर दी गई है। उन्होंने कहा कि नोटिफाइड सेवाओं में और सेवाएं जोडऩे या आयोग के साथ अपने सुझाव अथवा शिकायत सांझा करने के लिए  [email protected]     पर ई-मेल कर सकते हैं।

टीसी गुप्ता ने कहा कि आयोग प्रो-एक्टिव होकर काम कर रहा है तथा किसी भी अधिकारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने में देरी करने पर उसके खिलाफ कार्रवाही करने में नहीं हिचकेगा। आयोग ने हाल ही में मुख्यमंत्री के हाथों ऑटोमैटिड अपील सॉफटवेयर (आस) की शुरूआत करवाई है जिसमें व्यक्ति के आवेदन पर निर्धारित अवधि में काम नहीं होने पर अपने आप उच्च अधिकारी के पास अपील चली जाएगी। नागरिकों को समय पर सेवा उपलब्ध न होने पर रेवाड़ी से चण्डीगढ़ तक बैठे अधिकारी जवाबदेही तय है।

उन्होंने कहा कि सेवाएं प्रदान करने में देरी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर 20 हजार रूपए तक जुर्माना करने की शक्तियां प्राप्त हैं, जो उसे अपने वेतन से भरना होगा और जिस भी अधिकारी या कर्मचारी पर तीन पैनेल्टी लग गई तो आयोग उसे नौकरी से बर्खास्त करने की सरकार से सिफारिश करेगा। यही नहीं, पीडि़त आवेदक को भी आयोग 5 हजार रूप्ए तक का मुआवजा देरी के लिए दे सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के फैसले के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में ही हो सकती है।

कार्यशाला में मुख्य आयुक्त ने लोगों से सुझाव लिए और उनकी अधिसूचित सेवाओं से संबंधित समस्याएं भी सुनी। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभागों की वैबसाईट तथा कार्यालयों के बाहर डिस्पले बोर्ड लगवाए गए हैं।
इस अवसर पर एसडीएम रेवाड़ी रविंद्र यादव, एसडीएम बावल संजीव कुमार, एसडीएम कोसली होशियार सिंह, सीटीएम रोहित कुमार, डीएसपी हंसराज, नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव, जिला परिषद की निवर्तमान की चेयरपर्सन शशिबाला, पदम जैन, प्रदीप जैन, राहुल जैन सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे