जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रेवाड़ी में बैकों व एटीएम बूथों पर सीसीटीवी कैमरें व सुरक्षा गार्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं ताकि चोरी व लूटपाट की घटना पर अंकुश लग सके और यदि इस प्रकार की कोई वारदात होती है तो संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा सके।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में सभी बैंकों व एटीएम बूथ पर हाई रेज्यूलेशन सीसीटीवी कैमरा के साथ विभिन्न एंगल के माध्यम से ई-सर्विलांस की सुविधा, हिडन कैमरा लगाने, ई-अलार्म सिस्टम, क्विक रिस्पौंस टीम, ट्रेनड सिक्योरिटी गार्ड जो हथियार चलाने में दक्ष हो लगाने के निर्देश दिए हैं।
जिला रेवाड़ी में विभिन्न बैंको को अपने-अपने एटीएम बूथों पर सीसीटीवी कैमरा व सुरक्षा गार्ड लगाने हेतू समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे है। बैंकों को चाहिए कि वे इनकी आदेशों की पालना करना सुनिश्चित करें। जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना के जुर्म में दोषी पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी।