हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (Haryana Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department) द्वारा मकान मरम्मत के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. BR Ambedkar Housing Renovation yojana ) का लाभ पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल(BPL) परिवारों को ही मिल रहा था। लेकिन अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा।
हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए पहले वित्तीय सहायता 50 हजार रुपए दी जाती थी लेकिन अब यह बढ़ाकर 80 हजार रुपए की गई है। हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए यदि आपने पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर 10 साल से अधिक का समय नही हुआ है तो आप इस योजना के पात्र नही है।