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सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, बीडी या अन्य ढंग से धुम्रपान करने पर लगेगा जुर्माना

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डीसी यशेन्द्र सिंह ने बुधवार को जिला सचिवालय में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के बारे में बैठक ली। उन्होंने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान के प्रबन्धक अथवा इन्चार्ज द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान निषेध क्षेत्र है। निषेध क्षेत्र में धुम्रपान करना अपराध है इत्यादि विषय पर चेतावनी बोर्ड लगवाना आवश्यक है ताकि सार्वजनिक स्थान पर लोग धुम्रपान न करें। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था पर सही आकार व संख्या में अधिनियम अनुसार धुम्रपान मुक्त क्षेत्र के चेतावनी बोर्ड लगवाना तथा मुख्य द्वार पर लगे चेतावनी बोर्ड पर नोडल अधिकारी का नाम व नंबर लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि  किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नियमों का उल्लघंन करने पर नोडल अधिकारी द्वारा 200 रूपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान है।

यशेन्द्र सिंह ने बताया कि तंबाकू का प्रयोग जानलेवा साबित हो रहा है इसका दुष्प्रभाव का असर कई बार देर से पता चलता है। तंबाकू से कैंसर, टीबी जैसी जानलेवा बिमारियां होती है। तंबाकू के प्रयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं तथा लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें ताकि तंबाकू व धुम्रपान से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकें। उन्होंने कहा कि सिगरेट के धुएं से प्रदूषण फैलता है जो आसपास के लोगो को भी नुकसान पहुंचाता है।
 

बैठक में डॉ ज्ञानेन्द्र मिश्रा प्रजेनटेशन के माध्यम से कोटपा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है जिसका उल्लंघन करने वाले पर 200 रूपये तक जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि धारा 6 के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू प्रदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। इस बारे तम्बाकू विक्रेताओं द्वारा चेतावनी बोर्ड लगवाये जाने अनिवार्य है।