अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत जिन किसानों ने 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी तथा 10 एचपी सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए जिला रेवाड़ी में ऑनलाइन आवेदन किया था, तथा जो अब आवेदन कर रहे है, उक्त किसानों का सम्बन्धित कम्पनी द्वारा साईट सर्वे कर लिया गया हो, वे किसान अपने-अपने आवेदन अनुसार 3 एचपी डीसी मोनोब्लॉक के लिए 40779 रूपए, 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए 42342 रूपए, 3 एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 41390 रूपए, 5 एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए 59491 रूपए, 5 एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 57826 रूपए तथा 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए 88052 रूपए और 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 83860 रूपए तथा 10 एचपी एसी/डीसी सबमर्सिबल के लिए 109989 रूपए लाभकर्ता राशि अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी रेवाड़ी (ADC-cum-CPO, Rewari) के नाम बैंक ड्राफ्ट बनवाकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में 15 दिन के अन्दर-अन्दर जमा करवाये। लक्ष्य सीमित है।
एडीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि लाभार्थी द्वारा निर्धारित समय में राशि जमा न करवाने की अवस्था में उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए इस कार्यालय के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी से कार्य दिवस समय में कमरा नं 205, प्रथम तल, लघु सचिवालय रेवाड़ी में निजी रूप से सम्पर्क कर सकते है।