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हरियाणा: दूसरी बेटी के जन्म पर मिलेंगे ब्याज सहित 21000 रु

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हरियाणा: दूसरी बेटी के जन्म पर मिलेंगे ब्याज सहित 21000 रु

हरियाणा सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की है जिसके तहत दूसरी बेटी के जन्म के वक्त आपको ₹21000 दिए जाएंगे. गुरुग्राम के डीसी डॉ यश गर्ग ने कहा कि लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना लागू की करने जा रही है. इस योजना के तहत अब तक जिला में 1272 पात्र लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी ढंग से रोक लगाकर लिंगानुपात में सुधार करना तथा बालिकाओं को शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना है.

 

आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म के बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं. सरकारी योजना के अनुसार अनुसूचित जाति और बीपीएल कार्ड धारक के घर में अगर पहली बेटी का जन्म होता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है. अन्य सभी जातियों के लोग दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म के बाद भी इसका लाभ ले सकते हैं. उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के तहत जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर ₹21000 तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर ₹21000 की राशि दी जाती है. इस योजना में आय की कोई सीमा नहीं है

कहां करें आवेदन

इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म आपके नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है. इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट से भी इस योजना के फार्म को डाउनलोड किया जा सकता है. आवेदन फार्म के साथ लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति टीकाकरण कार्ड, आधार नंबर, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी के पास जमा करवाना होगा. उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में सुधार में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाजसेवी संस्थाओं के साथ-साथ प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं भी कारगर सिद्ध हो रही हैं

 

कब मिलेंगे पैसे

इस योजना में पैसे आपकी बेटी के जन्म के तुरंत बाद नही मिलेंगे बल्कि यह पैसा आपकी बेटी के नाम से फिक्स डिपाजिट कर दी जाएगी और जब आपकी बेटी 18 वर्ष के हो जाएगी. तो यह राशि ब्याज समेत उसके खाते में डाल दी जाएगी. इसके लिए यह भी शर्त रखी गई है कि जब आपकी बेटी की आयु 18 वर्ष की होगी उस समय वह अविवाहित होनी चाहिए. अगर उसकी शादी 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती है तो उसे कोई राशि नहीं दी जाएगी.