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हरियाणा:अब सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों की मृत्यु या गुमशुदगी पर सरकारी लोन होंगें माफ

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हरियाणा:अब सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों की मृत्यु या गुमशुदगी पर सरकारी लोन होंगें माफ

हरियाणा सरकार अब सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों की मृत्यु या गुमशुदगी पर सरकारी लोन की राशी  कर्मचारियों के आश्रितों से नहीं लेगी। वित्त विभाग ने लोन-एडवांस माफी के नियम-शर्तें जारी कर दी हैं। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने मंगलवार को सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, डीसी व आहरण एवं वितरण अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है।

 

 

वित्त सचिव ने कहा है कि विभागाध्यक्ष इस तरह के मामलों को अपने स्तर पर निपटा सकेंगे। उन्हें वित्त विभाग को कोई संदर्भ भेजने की जरूरत नहीं है। माफ किये जाने वाले लोन की राशि विभागाध्यक्ष सरकार की तरफ से पीएनबी बैंक में जमा कराएंगे। जबकि कर्मचारी के खाते में खड़ी लोन, एडवांस की राशि को बट्टे खाते में डाला जाएगा।

 

 

किसमें मिलेगी छूट

विवाह, साइकिल, गेहूं व त्योहार एडवांस को माफ करने के लिए विभागाध्यक्ष ही सक्षम अधिकारी होंगे। अगर एक परिवार में दो कर्मचारी हैं तो गृह व कंप्यूटर एडवांस ब्याज सहित एक के ही मामले में माफ किया जाएगा। स्कूटर व मोटर साइकिल एडवांस को ब्याज सहित तभी माफ किया जाएगा, अगर कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है।