रेवाड़ी में प्रोपर्टी खरीदने वाले लोग के लिए जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा है कि कोई भी प्रोपर्टी खरीदने से पहले डॉक्युमेंट की आवश्य जाँच कर लें. डीसी ये निर्देश इसलिए ये रहे है कि क्योंकि काफी लोग अवैध रूप से विकिसित की जाने वाली कॉलोनियों में प्रोपर्टी खरीद लेते है. जिन्हें बाद में परेशानी झेलनी पड़ती है / डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार नियंत्रित एवं शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से बिना सरकार की अनुमति लिए कालोनी काटने या काटने की योजना बनाने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।
डीसी ने जारी आदेश में कहा कि अवैध कालोनियों के संबंध में सरकार की सख्त हिदायत है कि कोई भी ढांचा नियमों के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। शहरों के आस-पास का एरिया नियंत्रित क्षेत्र में आता है। बिना नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से मंजूरी लिए इस नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए। जिला नगर योजनाकार विभाग लगातार इस बारे में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक एवं सचेत करें।
डीसी ने बताया कि पंजाब अनुसूचित सडक़ें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम 1963 व हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम 1975 के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया हुआ है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि उन्हें कहीं भी इस तरह की गलत गतिविधि होती दिखे तो वे तुरंत उनके संज्ञान में लाएं।
डीसी ने बताया कि आमजन को समझना चाहिए कि केवल बयाना के आधार पर प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी कॉलोनियों में जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। अगर किसी के पास जमीन की रजिस्ट्री और उसके नाम इंतकाल नहीं होता है तो उसका मालिकाना हक उस जमीन पर नहीं होता है। अगर कोई अपने रिस्क पर केवल बयाना के आधार पर प्लॉट खरीद रहा है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। जिला प्रशासन ऐसी कॉलोनियों में किसी भी तरह के निर्माण की मंजूरी नहीं देगा।
छानबीन के बाद ही प्लॉट खरीदें नागरिक : डीसी
डीसी ने जिला के नागरिकों से आह्वान किया है कि वे केवल बयाना पर कोई भी प्लॉट ना खरीदें। केवल बयाना से उनको मालिकाना हक नहीं मिल जाता। इस तरह से प्रॉपर्टी डीलर के झांसे में नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन भर की कमाई डूब सकती है। डीटीपी विभाग में जाकर अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद ही प्लॉट खरीदें। कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारें जिला नगर योजनाकार, रेवाडी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में जांच-पड़ताल कर कर सकता है।