हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए अब पात्र परिवारों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब हरियाणा सरकार ने इस योजना को एक्टिव मोड पर लागू करने का फैसला लिया है. जिसके तहत अब विवाह पंजीकरण के समय पीपीपी डाटा के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अपने आप ही सहायता प्राप्त हो जाएगी. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पहले 51000 रुपए दिए जाते थे लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹71000 कर दिए हैं.
इससे आवेदक प्राप्त करते उनकी जांच और सहायता राशि देने में होने वाली देरी अब नहीं होगी परिवारों को समय पर यह राशि मिल जाएगी. फिलहाल प्रदेश में इस योजना के लाभ के लिए पात्र लोगों को कई माह का इंतजार नही करना पड़ता था.
किन्हें मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति व टपरीवास समुदाय के लोगों को उनकी बेटी की शादी में आर्थिक मदद के तौर पर ₹71000 दिए जाते हैं. आवदेनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र योजना का किन्हें मिलेगा लाभ
पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में सभी वर्गों के छात्र शामिल होंगे. वर्ष 2021-22 से 4 लाख आय से अधिक सीमा के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए इस योजना को लागू किया गया है. इसके तहत 8000 से ₹12000 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है.