बता दें, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान याची पक्ष ने कहा था कि इस मामले में अपना जवाब दायर करे। मामले में हरियाणा सरकार ने एक अर्जी दायर कर चुनाव कराने के लिए हाई कोर्ट से इजाजत मांगी हुई है।
सरकार द्वारा हाई कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा गया है कि पिछले वर्ष 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए जल्द ही चुनाव कराए जाने चाहिए। अर्जी में कहा गया है कि पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रविधान को हाई कोर्ट में 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी हुई है।
इस मामले में हरियाणा सरकार ने एक अर्जी दायर कर चुनाव के लिए हाई कोर्ट से इजाजत मांग रखी है। हरियाणा सरकार ने दायर अर्जी में कहा है कि पिछले साल 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए जल्द ही चुनाव कराए जाने चाहिए। पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रविधान को हाई कोर्ट में 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी हुई है।