रेवाड़ी, 27 नवंबर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि एक जनवरी 2021 को अर्हता तिथि मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान 28 नवंबर (शनिवार) व 29 नवंबर 2020 (रविवार) को सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केन्द्र पर बैठकर आम जनता से फार्म प्राप्त करेगें। जिसकी चैकिंग सुपरवाईजरों, जिला के निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों/सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों व कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा द्वारा की जायेगी। उन्होनें सभी बीएलओज को निर्देश दिये कि वे विशेष अभियान तिथियों को निर्देशानुसार अपने-अपने मतदान केन्द्र पर बैठकर आम जनता से फार्म प्राप्त करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों/सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे विशेष अभियान तिथियों के दौरान की गई चैकिंग की रिपोर्ट उसी दिन सायं को पांच बजे तक भिजवाना व अनुपस्थित पाये गये बीएलओज के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें। यशेन्द्र सिंह ने आम जनता से अपील की हैं कि विशेष अभियान तिथियों का लाभ उठाते हुए अपने अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में अपने व अपने परिवार के सदस्यों के नाम अवश्य जांच लें क्योकि मास अक्टूबर 2020 तक काफी संख्या में मृतक/स्थानान्तरित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित किये गये है।
मतदाता फोटो पहचान पत्र को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नही हैं कि आपका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज हैं। यदि आपका नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज नही हैं तो आप अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतू फार्म नंबर 6 अवश्य भरें। जिनकी आयु एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है अर्थात जिनका जन्म एक जनवरी 2003 से पूर्व हुआ हो तथा वह जिला रेवाड़ी का निवासी हो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने हेतू फार्म नंबर 6 भर सकता हैं। अपना नाम व मृतक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाने के लिये फार्म नंबर 7 भरे, अपने पर्टिकुलर में संशोधन करवाने के लिये फार्म नंबर 8 भरे। एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र पर अपना नाम स्थानान्तरण करवाने के लिये फार्म नंबर 8क भर सकता हैं। मतदाता फार्म
www.nvsp.in पोर्टल पर जाकर आन लाईन भी भर सकते हैं। आन लाईन फार्म भरने के लिये अपना हाल ही में खिचवाया हुआ रंगीन पासपोर्ट साईट फोटो, जन्म तिथि व रिहायश के प्रमाण की आरिजनल प्रति स्कैन करके अपलोड करे।