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हत्या के मामले मे उम्र भर का कारावास व 15000/- रुपए जुर्माने की हुई सजा

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हत्या के मामले मे उम्र भर का कारावास व 15000/- रुपए जुर्माने की हुई सजा

हत्या करने के मामले में जिला पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश MS कंचन माही की अदालत ने आरोपिया कमला को उम्र
भर का कारावास तथा 15000/- रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त कारावास काटना होगा। गौरतलब है कि 27 अप्रैल 2019 को आरोपी कमला पत्नि नरेश कुमार निवासी गांव सिंगनौर थाना उदयपुर वाटी जिला झुन्झुनू हाल बालाजी इन्टरप्राईजिज भट्टा बूढपुर के खिलाफ थाना सदर रेवाड़ी में धारा 302/201 भारतीय दण्ड सहिंता के तहत मामला दर्ज किया था।

 

दिनांक 27 अप्रैल 2019 को थाना सदर पुलिस को सुचना मिली थी की बालाजी इन्टरप्राईजिज भट्टा बूढपुर पर काम करने वाला नरेश पुत्र प्रभूदयाल 5-6 दिन से लापता है तथा उसकी भट्टे पर बनी झोपड़ी मे बदबू आ रही है। मिली
सुचना अनुसार पुलिस ने मोका पर पहुंचकर उसकी पत्नी से गहनता से पुछताछ कि तो उसने बताया कि मैने मेरे पति का गला दबाकर उसकी हत्या करके लाश को जमीन मे गडढा खोदकर दबा दिया है।

 

 

तब पुलिस मे मामले मे अहम साक्ष्य जुटाकर सुनवाई के लिए माननीय अदालत के समक्ष चालान पेश किया। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा पेश किए गए अहम साक्ष्यों के  आधार पर सुनवाई करते हुए दोषी को उम्र भर का कारावास तथा 15000/- रुपए जुर्माना भी लगाया।