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सरकारी योजना : 12 रूपए में 2 लाख का बीमा

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सरकारी योजना : 12 रूपए में 2 लाख का बीमा

रेवाड़ी, 15 सितंबर। केंद्र व राज्य सरकार ने जनता के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। जिले के नागरिक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम मात्र 12 रुपये है।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस बीमा योजना के अंतर्गत 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा किया जाता है। यह योजना 18-70 साल के लोगों के लिए है। यदि इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर हादसे में दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं, तो उसे 2 लाख रुपये कि राशि प्रदान की जाती हैं । उन्होनें बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता हैं। प्रधामंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक साल तक मान्य रहेगी जिसे प्रति वर्ष रिन्यू करवाना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु एवं पूर्णत: दिव्यांग होने पर दो लाख रुपये एवं आंशिक तौर पर अपंग होने पर एक लाख रुपये बीमा राशि दी जाती है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सालाना प्रीमियम मात्र 330 रुपये है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती है। आम तौर पर लाइफ इंश्योरेंस प्लान में कंपनी मेडिकल जांच करती है। इस बीमा योजना के तहत आपको जीएसटी से भी छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 50 साल की आयु तक टर्म प्लान लिया जा सकता है, वहीं इस योजना में टर्म प्लान लेने की न्यूनतम आयु 18 साल है।
डीसी ने बताया कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई), भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। एपीवाई के तहत, 60 साल की उम्र में 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता हैं। ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर/बचत बैंक में होना चाहिए। आवेदक एपीवाई अकाउंट में समय-समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है।