वाहनों पर ईंधन के अुनसार होलोग्राम आधारित रंगीन स्टीकर लगवाना अनिवार्य: आरटीए
रेवाडी, 22 जून। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एनसीआर क्षेत्र में सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सभी वाहनों की विंडशील्ड पर वाहन में प्रयोग होने वाले ईधन की जानकारी हेतु होलोग्राम आधारित रंगीन स्टीकर लगाने अनिवार्य है। सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण गजेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विभाग ने सभी वाहनों पर ईधन के अनुसार होलोग्राम आधारित स्टीकर लगाने का फैसला लिया गया है।
एक अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर लगेंगे कलर स्टीकर
आरटीए ने कहा कि होलोग्राम वाले ये स्टीकर वाहन की विंड शील्ड पर लगेंगे। जैसे की वाहन के इंजन की क्षमता कितनी है, कहां से रजिस्टर्ड है, कौन सा ईंधन प्रयोग होता है आदि। फिलहाल विभाग की ओर से तय किया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले के पुराने पंजीकृत पेट्रोल, डीजल और सीएनजी आधारित वाहनों पर मैसर्ज लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाया जाएगा।
कलर कैटेगरी में इन स्टीकरों को नीले रंग की पृष्ठभूमि/सीएनजी वाहनों के लिए, संतरी (ऑरेंज) रंग की पृष्ठभूमि डीजल वाहनों के लिए, ग्रे रंग की पृष्ठभूमि अन्य सभी वाहनों के लिए होगी। रंगीन स्टीकर में वाहन का पूरा ब्योरा होगा। वाहन कितना पुराना है और किस ईंधन से चलता है। इसकी पूरी जानकारी इस पर होगी।