रेवाड़ी, 15 सितंबर। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार पूर्णरूप से गंभीर है। महिलाओं का यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत कमेटी व सभी विभागो में आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया कि किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल पर कोई दुव्र्यवहार ना हो, इसके लिए महिला एवं बाल विभाग की हिदायतों अनुसार जिला में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की अनुपालना में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया है। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी पूर्णरूप से सुरक्षित हो, इस बारे जिला स्तर पर स्थानीय स्तर की समिति का गठन करने के आदेश दिए गए है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग तथा मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी मिलकर कार्य करेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा आज एक अहम मुद्दा है। यह एक्ट महिलाओं की सुरक्षा, समानता पर आधारित है। यदि किसी भी महिला के साथ कोई भी दुव्र्यवहार किया जाता है तो महिला कर्मचारी को डरने या संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सभी विभाध्यक्षों को नियमानुसार अपने कार्यालय में भी कमेटी का गठन किया जाना है, ताकि किसी भी महिला कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का दुव्र्यवहार ना हो। यदि किसी विभाग या कार्यालय में कमेटी का गठन नहीं किया गया है तो वे कमेटी का गठन अवश्य कर लें। उन्होने बताया कि जिला स्तर पर कमेटी गठन उपरांत एक्ट से संबधित पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी व भविष्य में महिलाओं की सुरक्षा से संबधित होने वाली गतिविधियों के बारे में विचार किया जाएगा।