World No Tobacco Day : तंबाकू से संक्रमण का ज्यादा खतरा , सेवन ना करने की खाई शपथ
रेवाड़ी, 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नागरिक अस्पताल रेवाडी में कार्यक्रम आयोजित कर तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। सिविल सर्जन डॉ कृष्ण कुमार ने इस अवसर पर तंबाकू उत्पाद का प्रयोग न करने की शपथ भी दिलाई। कोटपा के नोडल अधिकारी डॉ रजनीश कुमार ने कोटपा 2003 अधिनियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर संबंधित व्यक्ति पर 200 रूपए का चालान किया जा सकता है किसी भी दुकान पर तंबाकू संबंधित उत्पाद का एडवरटाइजमेंट नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की दूरी में कोई भी तंबाकू उत्पाद संबंधित दुकान नहीं होनी चाहिए व तंबाकू उत्पाद 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को बेचना दंडनीय अपराध है जिसके तहत संबंधित व्यक्ति पर 200 रूपए का चालान किया जा सकता है।
इस अवसर पर डॉ ज्ञानेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी दुकानदार खुली बीड़ी, सिगरेट नहीं बेच सकता है और किसी भी तंबाकू उत्पाद पर दी गई गाइडलाइन के हिसाब से पैकेट पर वार्निंग साइन अनिवार्य है, जिसके ना होने पर संबंधित उत्पादक पर जुर्माना किया जा सकता है। कोविड-19 के चलते यदि ग्रसित व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करता है तो वह संक्रमण और तेजी से दूसरों को दे सकता है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में भी सभी स्टाफ को तंबाकू उत्पाद का उपयोग न करने की भी शपथ दिलाई गई।
रेवाडी पुलिस द्वारा तम्बाकू का सेवन करने के खिलाफ शपथ लेकर मनाया विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-
पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे तैनात पुलिस अधिकारियो व कर्मचारिय़ो द्वारा आज 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रुप मे मनाया है। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय हंसराज द्वारा सभी को शपथ दिलाई है कि हम अपने जीवन मे तम्बाकू का सेवन कभी नही करेंगे तथा अपने बच्चो, परिवार के सदस्यो, सगे सम्बधियो तथा हमारे सम्पर्क मे रहने वाले सभी को तम्बाकू का सेवन ना करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रेवाडी ने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियो व सभी थाना प्रबंधको को सावर्जनिक स्थानो पर तम्बाकू का सेवन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए भी कहा गया है।