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हरियाणा में प्राइवेट स्कूल कैश में नही ले सकेंगे फीस, एग्जाम फीस पर भी रोक

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हरियाणा में प्राइवेट स्कूल कैश में नही ले सकेंगे फीस, एग्जाम फीस पर भी रोक

हरियाणा सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से निजी स्कूलों के कैश फीस लेने पर भी रोक लगा दी. निजी स्कूल अब 5 साल से पहले ड्रेस भी नही बदल सकते है. इसके आलावा बोर्ड परीक्षाओं की ही केवल एग्जाम फीस ली जाएगी बाकि की नही.

 

सूत्रों के मुताबिक 2022-23 के शैक्षणिक सत्र से निजी स्कूलों के कैश फीस लेने पर भी रोक लगा दी गई है.निजी स्कूल को अब केवल चेक या ऑनलाइन माध्यम से ही फीस जमा करवानी होगी. छात्रों से फीस डीडी, एनईएफटी, चेक, आरटीजीएस या अन्य किसी डिजिटल माध्यम से ली जाएगी. इसके साथ ही प्राइवेट स्कूल सालाना 10% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे.प्राइवेट स्कूल 5 साल से पहले यूनिफॉर्म भी नहीं बदल सकेंगे. अभिभावकों को स्टेशनरी, ड्रेस,बैग आदि खरीदने के लिए भी मजबूर नहीं किया जाएगा. अगर कोई भी स्कूल 3 बार से अधिक दोषी पाया जाता है तो उसकी मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है.

हरियाणा में प्राइवेट स्कूल कैश में नही ले सकेंगे फीस, एग्जाम फीस पर भी रोक

फीस वृद्धि कानून

फीस वृद्धि कानून को लेकर शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है. इससे पहले जारी आदेशों में कहा गया था कि कोई भी निजी स्कूल 10.13% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकते हैं. जिले में करीब 400 स्कूल हैं, जिन्हें अब इन आदेशों के तहत ही कार्य करना होगा. कई शैक्षणिक संस्थान कैश से छात्रों की फीस लेते है जबकि कागजों में फीस कुछ और ही दर्शाई जाती है. ऐसे में सभी स्कूलों को फीस जमा करने की प्रक्रिया को खुला और पारदर्शी रखना होगा.

 

एग्जाम फीस

इसके साथ ही कोई भी स्कूल छमाई या वार्षिक आधार पर फीस नहीं लेगा। इसके साथ ही स्कूल में प्रवेश के समय पहली, छठी, 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिले के समय पर भुगतान योग्य दाखिला फीस ली जा सकेगी। स्कूलों को स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड परीक्षाओं की ही केवल एग्जाम फीस ली जाएगी।