कोरोना महामारी की तीसरी लहर के चलते राज्य सरकार ने ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि 15 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी है। इसकी अनुपालना के लिए सरकार की ओर से जिला उपायुक्तों को कोविड गाइडलाइंस की पालना कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो व्यक्ति कोविड नियमों की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष यशेन्द्र सिंह ने हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी की गई नई कोरोना गाइडलाइन्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब रेवाड़ी जिला में सरकारी और निजी संस्थान अपनी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। जिला उपायुक्तों की अनुमति से किसी जगह पर 100 से अधिक लोगों के जमा होने की भी छूट रहेगी। सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस एग्जीबिशन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी।
आमजन वैक्सीनेशन महाअभियान में बने भागीदार :
डीसी यशेन्द्र सिंह ने आमजन से कोविड टीकाकरण के तहत वैक्सीन की दोनों डोज लेने की अपील की है। उन्होंने नागरिकों को आह्वान करते हुए कहा कि सभी कोविड महामारी को खत्म करने के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवाएं और वैक्सीनेशन महाअभियान में भागीदार बनें। उल्लेखनीय है कि एक फरवरी से प्रदेश के 9 से 12वीं कक्षा तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोल दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जिलों के उपायुक्तों को सरकारी और निजी दफ्तरों के साथ – साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मानकों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कोरोना से बचाव के लिए बरतनी होगी सावधानी :
डीसी यशेन्द्र सिंह ने कह कि हालांकि जिला में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का प्रभाव अब धीरे-धीरे कम हो रहा है और जिला के हालात दिनों-दिन सुधर रहे हैं। जिला में एक तरफ जहां अब नए मामलों में गिरावट आई है, वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोराना अभी गया नहीं है, हमें अभी भी सावधानी बरतनी होगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी। हमें फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, दो गज की दूरी, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना आदि नियमों का प्रयोग करना है।