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कोविड मृतकों के परिजनों के खातों में ट्रांसफर की गई आर्थिक सहायता

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कोविड मृतकों के परिजनों के खातों में ट्रांसफर की गई आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजन को 50 हजार रुपए की अनुग्रह सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया हुआ है। सरकार के निर्णयानुसार प्रशासन की ओर से जिला रेवाड़ी के कोविड से मरने वाले 112 मृतकों के परिजनों की खातों में 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है।

 

डीसी यशेंद्र सिंह ने कहा कि आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कोविड-19 के कारण मृतक मरीज के परिजनों को अंत्योदय सरल पोर्टल और पीड़ित परिवार द्वारा ऑनलाइन जानकारी दर्ज करानी होती है। इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल-https://saralharyana.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

कोविड मृतकों के परिजनों के खातों में ट्रांसफर की गई आर्थिक सहायता

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत करके विकसित किया गया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की एक-एक प्रति लगानी होगी।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सत्यापन करने के उपरांत ही अनुग्रह राशि आवेदक को जारी की जाएगी। इस विषय में शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। पीडि़त व्यक्ति अपनी शिकायत उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में दे सकते हैं।