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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिले में साढ़े 3 करोड़ रूपये की दी जा चुकी राशि: डीसी

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिले में साढ़े 3 करोड़ रूपये की दी जा चुकी राशि: डीसी

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिले के 1068 लाभपात्रों को 3 करोड़ 68 लाख 92 हजार रूपये की दी जा चुकी राशि: डीसी यशेन्द्र सिंह
रेवाड़ी, 9 जून। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में 31 मार्च तक जिले के 1068 लाभपात्रों को 3 करोड़ 68 लाख 92 हजार  रूपये लाभ दिया जा चुका है। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो तथा अनुसूचितजाति, विमुक्त एवं टपरीवास जाति, सामान्य वर्ग एवं पिछडे वर्ग के परिवार जिनका नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज हो तथा परिवार की आय एक लाख रुपये से कम हो इस योजना के लिए पात्र माना जाता है।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति तथा सभी वर्ग की विधवा महिला व सभी वर्ग की निराश्रित लड़कियों की शादी में इस योजना के तहत 51 हजार रूपये की राशि विवाह शगुन के रूप में दी जाती है। जिसमें से 46 हजार रूपये शादी से पहले तथा 5 हजार रूपये शादी के  रजिस्ट्रेशन तिथि से 6 माह के अंदर-अंदर करवाकर कार्यालय में जमा करवाने पर दूसरी किस्त के रूप में दी जाती है।

उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदक का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होने चाहिए तथा सभी वर्ग की विधवा महिला बी.पी.एल. सूची में दर्ज हो व वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम हो। सभी वर्ग की लड़कियों की शादी में जो बी.पी.एल. सूची में दर्ज है अथवा वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है को 11हजार रूपये दिया जाता है, जिसमें10 हजार रूपये शादी से पहले व एक हजार रूपये शादी का रजिस्ट्रेशन शादी की तिथि से 6 माह के अंदर-अंदर करवाकर कार्यालय में जमा करवाने पर दूसरी किस्त के रूप में दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता हैं।