डा. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्गो के लोगों को मकान की मरम्मत कराने के लिए अब हरियाणा सरकार द्वारा 50 हजार की बजाए 80 हजार रूपए दिए जाएंगे ताकि बीपीएल परिवार के लोग अपने पुराने घर की मरम्मत करा सकें।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग को ही दिया जाता था लेकिन अब हरियाणा सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्गो को इस योजना के तहत कवर किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों ने किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतु अनुदान लिया हुआ हो या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाएं हुए 10 वर्ष या इससे अधिक का समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत करने के लायक हो गया है, तो ऐसे लाभापात्रों को 80 हजार रूपए अनुदान की राशि एक मुश्त दी जाएगी तथा यह राशि उन्हीं लाभार्थियों को दी जाएगी जिनके आवेदन पत्र में आधार नंबर दर्ज होंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज होने जरूरी
योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, किसी भी बैंक में अकाउंट, बीपीएल होना अनिवार्य है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए http://www.haryanascbc.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।