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PM Awas Yojana का नया नियम, जान लें वरना निरस्त हो जाएगा आवंटन

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PM Awas Yojana का नया नियम, जान लें वरना निरस्त हो जाएगा आवंटन

पीएम आवास योजना को लेकर सरकार ने नए नियम लागू किये है . अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आप जान लें कि इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा. यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी. आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है.

 

नियमों में हुआ बदलाव 

सरकार पांच साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं. अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा. अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा. इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी.

 

फ्री होल्ड नहीं होंगे फ्लैट

नए नियम और शर्तों के मुताबिक कभी भी शहरी PM Awas Yojana के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा. इससे ये फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो अब लगभग बंद हो जाएगा.

 

जाने क्या कहते हैं नए नियम?

इसके साथ ही अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी. किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा. इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी.