केंद्रीय कर्मचारियों ने लंबे समय से सरकार के सामने यह डिमांड कर रही है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलना चाहिए.अब केंद्र सरकार कर्मचारियों की डिमांड पर अब विचार कर रही है. केंद्र ने इसके लिए कानून मंत्रालय से राय भी मांगी है. अब सिर्फ मंत्रालय से जवाब मिलने का इंतजार है.
जिस सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे, उन्हें ये फायदा मिलेगा. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, इस मुद्दे पर फैसला कानून मंत्रालय के जवाब आने के बाद होगा.
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया, ‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने मामले को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया था. वित्तीय सेवा विभाग पेंशन ओर पेंशनभोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को NPS के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर कर सकता है. अगर मामला सुझलता है तो पेंशन में बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है.’
किसे नहीं मिलेगा फायदा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं मिलेगा. उन्होंने बताया कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के तहत पैरामिलेट्री स्टाफ को पेंशन और दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं.
नई पेंशन स्कीम से कम फायदे
राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं. पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं. 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया है. इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं.
संसद में उठाया गया था सवाल
संसद में केंद्रीय मंत्री से यह सवाल पूछा गया था कि क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सेवा विभाग (DFS) और कानून मंत्रालय से उन कर्मचारियों को NPS से बाहर करने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए विचार मांगे हैं, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए