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कोर्ट फैसला : दुष्कर्मी को 11 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना

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कोर्ट फैसला : दुष्कर्मी को 11 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना

रेवाड़ी :वर्ष 2018 में एक महिला को होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 11 साल कैद की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.जुर्माना अदा नही करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.  आरोपी सचिन उर्फ समीर रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल का रहने वाला है.

जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि सोनीपत जिले की रहने वाली एक महिला की शादी वर्ष 2013 में रेवाड़ी निवासी युवक के साथ हुई थी. महिला का उसके पति के साथ विवाद चल रहा था और वह वर्ष 2018 में अपने मायके में रह रही थी. 4 जुलाई 2018 को समीर नामक युवक का उसके पास फोन आया. महिला समीर को पहले से नहीं जानती थी. समीर ने महिला को बताया था कि उसके पति के किसी और महिला से संबंध है और उसके पास इसका सबूत भी है.

कोर्ट फैसला : दुष्कर्मी को 11 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना

युवक ने 5 जुलाई 2018 को सबूत देने के लिए महिला को एक होटल में बुलाया था. होटल में समीर ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. महिला ने समीर पर वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया था. जिसके बाद महिला ने समीर के खिलाफ रेवाड़ी में FIR दर्ज कराई थी. महिला ने अपनी ससुराल के लोगों पर भी आरोप लगाए थे.महिला ने बताया कि यह सब मेरे ससुरालवालों और समीर की मिलीभगत है.

 

 

महिला थाना पुलिस ने समीर उर्फ सचिन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके 28 दिसंबर 2018 को उसे गिरफ्तार किया था. महिला थाना पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया. पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करके अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने सचिन उर्फ समीर को दोषी करार देते हुए 11 साल की सजा और 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है.अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है .