हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम 20 अक्टूबर को खण्ड स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से कार्यक्रम के आयोजन की इच्छुक पंजीकृत संस्थाएं 18 अक्टूबर तक अपना प्रस्ताव जमा कर सकती है।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खण्ड स्तर पर आयोजन की इच्छुक संस्थाओं को सरकार की ओर से एक निर्धारित बजट भी मुहैया कराया जाएगा। संस्थाओं के खर्च का भुगतान जिला प्रशासन की कमेटी की अनुशंसा पर किया जाएगा। खण्ड स्तरीय आयोजन में वे स्वयं या उनका प्रतिनिधि भागीदारी करेगा। आयोजन से जुड़ी नियम व शर्तों की जानकारी जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से ली जा सकती है। इच्छुक संस्थाएं अपने प्रस्ताव 18 अक्टूबर को दो बजे तक जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाए।
जिला कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने आयोजन को लेकर नियम व शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक संस्था/सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या भारतीय ट्रस्ट एक्ट के तहत 3 वर्ष से पहले पंजीकृत हो। संस्था/सोसायटीज द्वारा जयंती समारोह आयोजित करने उपरान्त बिल जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने उपरान्त उपायुक्त द्वारा गठित कमेटी की सहमति से राशि की अदायगी की जायेगी। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य नियम व शर्ते हैं जिनकी जानकारी उनके कार्यालय से ली जा सकती है।