अब रेवाड़ी जिला की सरकारी राशन की दुकानों पर एचपी, इंडेन व भारत गैस के 5 किलोग्राम के गैस सिलेंडर भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इससे जहां डिपोधारकों को लाभ होगा वहीं उपभोक्ताओं की परेशानियां भी कम होंगी। सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में गुरूवार को इस बारे में गैस एजेंसी धारकों व डिपोधारकों की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में 5 किलोग्राम के गैस सिलेण्डर सरकार की योजना के अनुसार सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से बिक्री को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। एसएसओ एलपीजी सोमेक बैनर्जी ने कहा कि राशन की दुकानों पर बिक्री होने वाले गैस सिलेण्डर कंपनी के तथा सुरक्षा की दृष्टि से काफी बेहतर होंगे। कंपनी द्वारा बीमित होने के चलते हादसा होने पर क्लेम भी मिलेगा। इस योजना से डिपो धारकों की आय में भी वृद्धि होगी।
गैस की कालाबाजारी पर लगेगी रोक :
उन्होंने बताया कि 100 किलोग्राम से अधिक गैस होने पर विस्फोटक लाईसेंस अनिवार्य होता है इसलिए सरकारी राशन की दुकानों के संलाचक अपनी दुकानों पर 5 किलोग्राम के कम से कम एक तथा अधिक से अधिक 19 सिलेंडर तक रख सकते हैं। इससे गैस की कालाबाजारी पर रोक लग सकेगी, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाले दिहाड़ी-मजदूर भी अपना कोई भी एक आईडी प्रमाण देकर नियमानुसार गैस सिलेण्डर ले सकेंगे।