Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को केवल बिल की राशि का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि कई सालों से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पानी के बिल बकाया थे।
बिल के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 रुपये प्रति माह तथा सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 40 रुपये प्रति माह की दर निर्धारित है। उस समय टंकियां बांट दी गई थी, किसी से बिल मांगे नहीं गए थे। अब विभाग ने बिल की राशि पर जुर्माना व ब्याज लगाकर एक-एक उपभोक्ता पर 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक बिल बना दिया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह विषय जब हमारे पास आया तो हमने संज्ञान लिया। अब ऐसे नागरिकों को चाहे कितने ही सालों का बिल बकाया हो, उन्हें केवल पानी का बिल ही देना होगा। लगभग 15 सालों का हिसाब लगाएं तो निर्धारित दरों के अनुसार अनुसूचित जाति के नागरिकों को अधिकतम 3800 रुपये तथा सामान्य श्रेणी के नागरिकों को अधिकतम 7600 रुपये का भुगतान करना है। यदि कोई एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकता तो वह किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं।