हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 की धारा 3 (3) (iv) में प्रस्तावित संशोधन किया गया है कि उच्चाधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति राजकोषीय प्रोत्साहनों के पैकेज से हट कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए कोई अन्य नीति के तहत मेगा परियोजनाओं और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन, रियायत, छूट या अनुदान देने की सिफारिशों को अनुमोदित कर सकें।
ग्रामीण चौकीदार ईपीएफ लाभ के होंगे पात्र
बैठक में हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) नियम, 2013 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें उपायुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान करना और ग्रामीण चौकीदारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ देना है। ये नियम हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) संशोधन नियम, 2022 कहलाए जाएंगे।
हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) नियम, 2013 (इसके बाद उक्त नियम कहा जाता है) में, नियम 7 के बाद, निम्नलिखित नियम डाला जाएगा, अर्थात, ‘7(ए)’ उपायुक्त के आदेश के खिलाफ अपील – पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति उपायुक्त द्वारा नियम 7 के अधीन ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर आयुक्त को अपील कर सकता है। आयुक्त अपील की सुनवाई के बाद आदेश की पुष्टि, परिवर्तन या पलट सकता है। आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
इसके अलावा, उक्त नियमों में, नियम 12 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात, ‘प्रत्येक ग्राम चौकीदार को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित मानदेय प्रति माह प्राप्त होगा और वह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का केंद्रीय अधिनियम 19) के प्रावधानों द्वारा शासित नियमों के लाभ को पात्र होगा।’