Haryana Sarkari Yojana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 1.50 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने के व्यवस्था की गई है। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा व्यक्तिगत ऋण योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है।
डीसी अभिषेक मीणा ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत जिला रेवाड़ी के लिए 2026-27 में 74 केसों का लक्ष्य रखा गया है। एक लाख 80 हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
योजना के तहत अन्य श्रेणी की महिला को 10000 रुपए तथा अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25000 रुपए अनुदान राशी हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोडक़र अन्य सभी गतिविधियां शामिल है।
इन गतिविधियों में परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर,ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फ़ूड स्टाल, टिफिऩ सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरु कर सकती है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए लोटस गार्डन के सामने, नासियाजी रोड शांति नगर, रेवाड़ी स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय या फ़ोन नंबर – 01274 225294 से संपर्क कर सकते हैं।
ये चाहिए दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कराने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो आदि शामिल है और सभी दस्तावेजों की दो-दो कॉपी होनी चाहिए।







