Electricity: हरियाणा में डेरों-ढाणियों में भी मिलेंगे बिजली कनेक्शन, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

Electricity: हरियाणा के ग्रामीणों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली डेरों-ढाणियों को बिजली के कनेक्‍शन दिए जाएंगे। इससे पहले हमारी सरकार द्वारा 2016 ...

Electricity: हरियाणा के ग्रामीणों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली डेरों-ढाणियों को बिजली के कनेक्‍शन दिए जाएंगे। इससे पहले हमारी सरकार द्वारा 2016 में फिरनी से 1 किलोमीटर तक बनें 10 घरों को भी कनेक्‍शन देने का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता भी उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि यदि अभी भी कोई घर बचता है तो वे सोलर कनेक्शन ले सकते हैं। इस पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। हर घर को बिजली जरूर मिले, इसका प्रावधान राज्य सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि बेचिराग गांव, जिनकी फिरनी नहीं होती, उन्हें भी कनेक्शन दिए जाएंगे। बेचिराग गांव के लिए एक कनेक्‍शन रिजर्व करते हैं। लगभग 200-300 गांव ऐसे हैं।

उन्होंने बताया कि 300 मीटर तक कोई सर्विस कनेक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। 300 मीटर के बाद एचटी, एलटी लाइन की जितनी लंबाई होगी, उसके खर्च का केवल 50 प्रतिशत पैसा उपभोक्ताओं से लिया जाएगा, शेष खर्च निगम वहन करेगा। पहले 150 मीटर के बाद कनेक्‍शन का सारा खर्च उपभोक्ता से लिया जाता था।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां डेरा ढाणियों के मौजूदा बिजली कनेक्शन लकड़ी के खंभों आदि के सहारे है, वहां निगम की ओर से बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। जिस लो वोल्टेज कनेक्शन के लिए लो टेंशन लाइन की लंबाई वितरण ट्रांसफार्मर से 300 मीटर तक विस्तार करने की जरूरत है, उसके लिए सर्विस कनेक्‍शन चार्ज उतना ही लिया जाएगा, जितना नया कनेक्‍शन जारी करने या लोड बढ़ाने के लिए लिया जाता है।

Electricity के ढांचागत विकास हेतु लाइसेंस देने के लिए सरकार ने बनाई नीति

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मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के ढांचागत विकास हेतु लाइसेंस देने के लिए सरकार ने एक नीति बनाई है, जिसके तहत नये पॉवर स्टेशन बनाने के लिए जमीन निर्माण से पहले देनी होगी। हाऊसिंग प्लान की अनुमति से पहले 50 प्रतिशत पैसा जमा करवाना होगा। इसके बाद शेष 50 प्रतिशत 2 साल के अंदर या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने से पहले, जो भी जल्दी हो, जमा करवाना होगा। तत्पश्चात इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के बाद विभाग व्यक्तिगत कनेक्‍शन देगा।

स्वैच्छिक लोड निर्धारण स्कीम की अंतिम तिथि बढ़ाकर की 31 अक्टूबर

मनोहर लाल ने कहा कि स्वैच्छिक लोड निर्धारण स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि को सरकार ने बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी है। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई से कृषि नलकूप उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक लोड निर्धारण स्कीम शुरू की थी। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर थी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अभी तक 86,304 ने आवेदन करके लोड घोषित किया है। इसके अनुसार 600 मेगावॉट अतिरिक्त लोड बढ़ाया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस विभाग को किसी किसान के खेत से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की चोरी होने पर थानों में बिना समय गवाएं एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ट्रांसफार्मर चोरी होने की स्थिति में नये ट्रांसफार्मर लगाने के लिए किसान को 50 प्रतिशत अब केवल 25 प्रतिशत राशि वहन करनी होगी। यदि ट्रांसफार्मर 10 साल से लगा है तो किसान केवल 10 प्रतिशत राशि देकर नया ट्रांसफार्मर लगवा सकता है।

 

 

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