हरियाणा में दस दिन में बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों ) 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग ...

इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों ) 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण,    ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा।

 

डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन

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Indian Army CEE 2026 Result: चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी, Rewari समेत 4 जिलों के अभ्यर्थी डाउनलोड करें Admit Card

उन्होंने बताया कि डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट  वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन , राज्य से  बाहर से खरीदे गए गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन , राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी ), राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण , हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना , पता परिवर्तन  पंजीकरण प्रमाण पत्र , राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण 7 दिन , वाहन परिवर्तन , वाहन का रूपांतरण (परिवहन से गैर परिवहन ) ड्राइविंग  लाइसेंस में पता  परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

 

ड्राइविंग लाइसेंस ( परिवहन वाहनों )

PM Narendra Modi to flag off the country's first hydrogen train; virtual event in Rewari tomorrow.
देश की पहली Hydrogen Train को PM Narendra Modi दिखाएंगे हरी झंडी | Rewari में Virtual कार्यक्रम कल

जिला परिवहन अधिकारी सह पंजीकरण एंड लाइसेंसिंग  प्राधिकरण लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस( परिवहन वाहनों ) 7 दिन  और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण,    ड्राइविंग लाइसेंस  में  नई श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की समय सीमा तय की गई है।

 

राज्य से  बाहर  से खरीदे गए  परिवहन वाहन 15 दिन ,राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण ,हाइपोथेकेशन को जोड़ना /जारी रखना /समाप्त करना ,पता परिवर्तन  पंजीकरण प्रमाण पत्र ,राज्य से बाहर से खरीदे परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तात्तरण फिटनेस  प्रमाणपत्र 7 दिन ,परमिट (हरियाणा) और परमिट (राष्ट्रीय )5 दिन की सीमा तय की गई है ।

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