सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालो पर लगेगा जुर्माना ,पढ़े डिटेल से

रेवाड़ी जिला को सिंगल यूज प्लास्टिक से निजात दिलाने के लिए एक ओर जहां जिला प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है वहीं हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए विभिन्न जन जागरूकता पहलुओं से सजग किया जा रहा है।

हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय रेवाड़ी की ओर से डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का संकल्प दिलाया जा रहा है, जिसके लिए बोर्ड की ओर से शहर में जगह-जगह सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं और लोगों को शपथ दिलाई जा रही है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे।

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जिला के आम नागरिकों, सभी दुकानदारों, व्यापारियों, होटल व ढाबा संचालकों आदि से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए सरकार व प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस महाअभियान को सफल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही प्लास्टिक बैग मुक्त भारत का सपना साकार होगा। आमजन भी सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनें।

 

75 माईक्रोन से नीचे के सभी प्रकार के प्लास्टिक पर बैन :

डीसी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जिला की सीमा में 75 माईक्रोन से नीचे के सभी प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आज से प्लास्टिक की डंडियों वाले इयर बड, गुब्बारा स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट, कप, गिलास, डोने, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, मिठाई के डिब्बों पर लगने वाली पन्नी, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सौ माईक्रोन से नीचे के सभी बैनर प्रतिबंधित होंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए नगर परिषद की ओर से प्रतिदिन मुनादी भी करवाई जा रही है। इस बारे विभिन्न प्रचार माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

आदेश की अवहेलना करने वालों के कटेंगे 500 रूपए से 25 हजार तक के चालान :

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि शहरी निकाय विभाग द्वारा पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान 100 ग्राम या इससे कम वजन पर पांच सौ रुपए, 101 से 500 ग्राम वजन तक 15 सौ रुपए, 501 से 1 किलोग्राम वजन तक 3 हजार रुपए, 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम वजन तक 10 हजार रुपए, 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम वजन तक 20 हजार रुपए तथा 10 किलोग्राम या इससे अधिक वजन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिला में प्लास्टिक वेस्ट रूल्स की कड़ाई एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Back to top button