डॉ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना ( Bhimrao Ambedkar Housing Renovation yojana ) का लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसी भी सीएससी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. फार्म ऑनलाइन होने के बाद फार्म को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवा सकते हैं.
जानकारी के लिए बता दे कि पिछले साल सरकार ने नवंबर माह में इस पोर्टल को बंद कर दिया था.लेकिन अब सरकार ने मई माह के चौथे सप्ताह में इस पोर्टल को दोबारा से चालू कर दिया है. बीपीएल कार्ड धारक व अनूसूचित जाति के लोग ही इस पोर्टल पर अपना फार्म अप्लाई कर सकता है. बता दें कि इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही इसका लाभ मिलता था.
फिर सरकार ने पिछली साल फैसला लिया कि अनुसूचित जाति के लोगों के अलावा किसी भी बीपीएल कार्ड धारकों को भी इस योजना में शामिल किया गया. पहले सरकार द्वारा मकान मरम्मत के लिए केवल 50 हजार रुपये की राशि दी जाती थी.लेकिन सरकार द्वारा इस राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया गया था.
ये दस्तावेज़ है जरुरी
हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में फार्म अप्लाई करने के लिए लाभार्थी के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, बैंक की कॉपी जो आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, बिजली का बिल या फिर पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स, मकान के सामने खड़ा होकर एक फोटो, प्लॉट की रजिस्ट्री या फिर लाल डोरे से संबंधित रिपोर्ट ग्राम पंचायत सचिव द्वारा तस्दीक होनी चाहिए. अपना घर होना चाहिए व घर कम से कम 10 साल पुराना होना आवश्यक है. मिस्त्री द्वारा मकान का एस्टीमेट व सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए.






