जिला नगर आयुक्त भारत भूषण गोगिया ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत रेवाड़ी जिला में नगर परिषदों व नगर पालिकाओं की दुकानों व भवनों में वर्षों से काबिज लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। नगर परिषद व नगर पालिका की जमीन पर बनी दुकानों और भवनों को शहरी निकाय विभाग द्वारा वर्षो से काबिज लोगों को विभागीय नियमानुसार बेचा जाएगा।
डीएमसी ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत 20 वर्ष या इससे अधिक समय तक नगर परिषद व नगर पालिका की बनी दुकानों व भवनों को लीज पर ले रखा हो, को नियमानुसार बेचा जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत केवल उन्हीं लोगों को नगर परिषद व नगर पालिका की जमीन पर बनी दुकानों व भवनों को बेचा जाएगा, जिन्होंने 20 साल से पहले दुकान व भवनों को किराए पर लिया हुआ है।