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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश :हरियाणा में 1259 जेबीटी टीचर को हटाकर किए जाएंगे नए भर्ती

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वीकारा है कि इन पदों पर विज्ञापन जारी होने की तिथि के दिन योग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने के निर्देश दिए है, यदि उनकी भर्ती के बाद भी अगर कुछ पद खाली रह जाते हैं तो भर्ती के दिन योग्य उम्मीदवार जो परिणाम में वेटिंग लिस्ट में थे उनको नियुक्ति देने के आदेश है. जो पद खाली रह जाएंगे उन्हें दोबारा विज्ञापित किया जाएगा तथा नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी.

 

क्या था मामला

जानकारी के लिए आपको बता दे कि 2012 में सरकार ने 8760 जेबीटी की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 को जारी की गई  थी. भर्ती में केवल वही उम्मीदवार योग्य थे जो HTET पास कर चुके थे. लेकिन कट ऑफ डेट तक इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर पाए जिन्होंने 2011 में परीक्षा पास की थी.क्योंकि 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई.

 

सरकार ने 2012 की बजाय 2013 में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित कर दी थी. जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि 2013 वाली राज्य पात्रता परीक्षा 2012 वाली ही है.क्योंकि प्रशासनिक कारणों से 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी.