हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत 5 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों की नौकरी एक बार फिर संकट में नजर आ रही है। रोहतक में सिंचाई विभाग द्वारा HKRN के क्लास-C के 8 और ग्रुप-D के 2 कर्मचारियों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई उनके सेवा अनुभव को आधार बनाकर की जा रही है।
राज्य सरकार ने HKRN कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा गारंटी की घोषणा तो की है, लेकिन इसका लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) भी जारी की जा चुकी है।
इसी नियम के तहत रोहतक में पहली बार कम अनुभव वाले HKRN कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे अन्य जिलों में भी ऐसे कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है।

19 अगस्त को रोहतक सिंचाई विभाग से जारी एक आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 और HKRN नियमों के तहत 5 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को सेवा से रिलीव किया जा रहा है।
इस पत्र पर सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता (XEN) राजेश भारद्वाज के हस्ताक्षर हैं, जो अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।






