रेवाड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि 19 जून को शहरी निकाय चुनाव के लिए नियम एवं कानून निर्धारित किए गए हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च कर संशोधित सीमा निर्धारित कर दी गई है और साथ ही शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी निकाय चुनाव में नियमों को पालन किया जाएगा।
डीसी ने बताया कि खर्च के लिए निर्धारित की गई सीमा के अनुसार नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 10.50 लाख रुपए, नगर पालिका सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2.50 लाख रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने-अपने चुनावी-खर्च का लेखा निर्धारित रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
चुनाव का परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर यह ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कराना होना। ऐसा न करने पर वह उम्मीदवार 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित : डीसी
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि इस बार शहरी निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का नियम भी लागू होगा, जिसके अनुसार ही अध्यक्ष अथवा पार्षद के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी अनिवार्य है। अध्यक्ष और सदस्य के लिए अनारक्षित वर्ग में शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं निर्धारित की गई है।
अध्यक्ष और सदस्य के लिए चुनाव लडऩे वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आठवीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आठवीं कक्षा, जबकि सदस्य के पद का चुनाव लडऩे के लिए पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।






