Bulldozer Action: दिल्ली के तैमूर नगर में स्थित नाले के पास सोमवार को DDA प्रशासन ने दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की और जगह को अतिक्रमण मुक्त किया। इस दौरान नाले के 9 मीटर तक के इलाके बने की अवैध इमारतें और उनके ढांचे गिराए गए। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर की गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था आदेश
28 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली में मौजूद तैमूर नगर नाले के पास अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के तहत दर्जनों अवैध निर्माणों को गिराया चुका है। इनमें कई घर भी शामिल हैं।
100 से ज्यादा मकान तोड़ने का दावा
29 वर्षीय अजय कामत ने बताया कि तैमूर नगर गांव से सटे नाले में 9 मीटर तक 100 से ज्यादा मकान और डेयरी को DDA प्रशासन ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर यहां पर तोड़फोड़ की है।
40 साल से रह रहे थे लोग
उन्होंने कहा यहां पर 40 साल से लोग रह रहे थे। पास ही मौजूद तैमूर नगर गांव के निवासियों ने नाले के पास मकान बनाए हुए थे। यहां पर लोग किराए पर रह रहे थे। मकान के नीचे डेयरी चल रही थी जिसके उपर लोग रह रहे थे।
‘2 हजार से ज्यादा लोग बेघर’
अजय कामत ने कहा कि इस तोड़फोड़ की वजह से 2 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इन मकानों का बिजली और पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए।
तैमूर नगर नाले में कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा
तैमूर नगर नाले में कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के सिपाही भी उपस्थित रहे।






