Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, अब इन लोगों को सरकारी जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक

Haryana News: हरियाणा के फरीदाबाद जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां सरकार ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बड़ी राहत दी है। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर साल 2004 से कब्जा कर मकान बना रखा ...

Haryana News: हरियाणा के फरीदाबाद जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां सरकार ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बड़ी राहत दी है। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर साल 2004 से कब्जा कर मकान बना रखा है तो उसे जल्द ही उसके मकान का मालिकाना हक मिलने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं। बल्कि, सरकार ने यह ऐलान किया है।

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा की सैनी सरकार ने उन सभी लोगों को भूमि का मालिक बनाने की प्लानिंग बनाई है। जिन्होंने सरकारी जमीन या पंचायती जमीन पर 2004 से पहले अपना मकान बनाया हुआ है और वो वहां पर रह रहे हैं। प्रदेश सरकार अब उन्हें मालिकाना हक देगी। इसके लिए जनवरी 2026 तक अवैध कब्जेदारों से आवेदन मांगे गए है। सही जानकारी देने वालों को मकान का मालिकाना हर मिल सकेगा।

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फरीदाबाद के कब्जेधारियों को देनी होगी ये जानकारी

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इस योजना की मानें, तो आवेदन के साथ अवैध कब्जेदारों को यह भी बताना होगा कि उसका अवैध कब्जा पंचायत के पास (कृषि योग्य भूमि, चारागाह, अस्पताल, खेल का मैदान, कुम्हारदाना, श्मशान घाट की जमीन, पशु अस्पताल, जोहर, मस्जिद, पंचायत घर या किसी अन्य सरकारी जमीन) पर उसका घर बना हुआ है। अगर उनका कब्जा किसी भी सरकारी काम में (जैसे स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में और जोहड़ की खुदाई में, सड़क निर्माण में ) बाधा डालता है तो उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। इसके लिए अवैध कब्जेदारों को यह भी बताना होगा कि बिजली का मीटर किसके नाम पर लगा हुआ है और उन्हें पानी का बिल भी दिखाना होगा।

जनवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन

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वहीं, इस मामले को लेकर फरीदाबाद के जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार उन सभी अवैध कब्जेदारों को मालिकाना हक देने जा रही है, जिन्होंने 2004 से पहले सरकारी जमीन पर अपना मकान बनाया हुआ है। उनका मकान किसी भी सरकारी काम में बाधा ना डालता हो, इसके लिए सरकार की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदनकर्ता को कहा गया है कि जनवरी 2026 तक वो इसको लेकर आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत 500 गज तक के अवैध कब्जेदारों को ही उनका मालिकाना हक मिल सकेगा।

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