Haryana News: हरियाणा के 18 शहरों में उन लोगों को आवासीय प्लॉट मिलेंगे जिनकी जमान सरकार ने नए सेक्टर डिवलेप करने के लिए अधिग्रहित की थी।
अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को अपनी नीति के अनुसार जमीन मालिकों को बदले में आवासीय प्लॉट देने के निर्देश दिए थे। इसके लिए अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 31 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। इस तारीख के बाद किसी भी आवेदक को दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
कई जिलों में अधिग्रहित की गई थी ज़मीन
सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद सेक्टर तो काट दिए गए थे, लेकिन संबंधित जमीन के मालिकों को नियमों के अनुसा इन सेक्टर में आवासीय प्लॉट नहीं मिल पाए थे। गुरुग्राम -1,गुरुग्राम- 2, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, बहादुरगढ़, सिरसा, कैथल, भिवानी, हिसार व जींद में आवासीय सेक्टर बनाने के लिए किसानों की जमीन अधिगृहित की गई थी। इन लोगों को प्लॉट दिए जान प्रस्तावित थे और सरकार द्वारा उन्हें विस्थापित की श्रेणी में रखा गया था।
हाई कोर्ट ने दिए थे निर्देश
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी किया, जिसके बाद हरियाणा शहर विकास प्राधिककरण द्वारा कहा गया था इन लोगों को 50,000 रुपए की सिक्योरिटी राशि के साथ प्लॉट के लिए अप्लाई करना होगा।






