Rewari News: डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा धारा 5ए(1ए), हरियाणा ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के तहत ग्राम पंचायत (शामलात) भूमि पर 31 मार्च 2004 से पूर्व निर्मित मकानों के नियमितीकरण के लिए समाधान पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक https://samadhan.
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि आवेदन के साथ शपथ पत्र/आवेदन पत्र, नवीनतम जमाबंदी, वर्ष 2004 अथवा उससे पूर्व की जमाबंदी, नवीनतम खसरा गिरदावरी, अक्स-शजरा, निशानदेही रिपोर्ट एवं फील्ड बुक, मकान के सभी दिशाओं से रंगीन फोटोग्राफ, 31 मार्च 2004 से पूर्व कब्जा सिद्ध करने वाले दस्तावेज (जैसे बिजली या पानी का कनेक्शन अथवा अन्य वैध अभिलेख), वास्तुकार द्वारा तैयार साइट प्लान, मूल्य निर्धारण संबंधी दस्तावेज तथा आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली सभी फाइलें स्पष्ट, पठनीय एवं पीडीएफ प्रारूप में होनी चाहिए। अधूरे अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन वापस भी किए जा सकते हैं।
डीसी ने बताया कि जिन आवेदकों ने पहले नियमितीकरण के लिए ऑफलाइन आवेदन जमा किए थे, उन्हें भी अपने आवेदन समाधान पोर्टल https://samadhan.haryanadp.
पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दर्ज करने होंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद ही प्रकरणों की जांच एवं आगामी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार त्वरित गति से की जा सकेगी। इसलिए सभी संबंधित आवेदक अपने आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज शीघ्र पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि उनके मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।
डीसी ने जिले के पात्र नागरिकों से अपील की कि यदि उनका मकान ग्राम पंचायत की भूमि पर 31 मार्च 2004 से पूर्व बना हुआ है और वे नियमितीकरण के पात्र हैं, तो वे निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें।








