Haryana Pension: हरियाणा की सैनी अब 21 तरह के दिव्यांग जनों को पेंशन देगी। खबरों की मानें, तो थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के रोगों से ग्रस्त मरीजों के साथ ही अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग से ग्रस्त लोगों को भी 3 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। दिव्यांग श्रेणी में यह आर्थिक मदद 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के मरीजों को ही मिल सकेगी।
जानकारी के मुताबि, प्रदेश के 18 वर्ष से ज्यादा आयु के मरीज ही विकलांग पेंशन के लिए पात्र होंगे। प्रदेश सरकार से दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए रोगी का हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ ही रोगी 3 साल से हरियाणा में रहता हुआ भी होना चाहिए। हरियाणा में सरकार की ओर से 60 फीसदी से ज्यादा दिव्यांगों को ही पेंशन देने का प्रावधान है।
इन कैटेगरी के मरीजों को सरकार से मिलेगी पेंशन:
-लोकोमोटर विकलांगता
-कुष्ठ रोगी
-सेरेब्रल पाल्सी
-मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
-अंधापन
-कम दृष्टि
-सुनने की अक्षमता
-भाषा विकलांगता
-बौद्धिक विकलांगता
-विशिष्ट सीखने की विकलांगता
-ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
-मानसिक बीमारी
-क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
-मल्टीपल स्क्लेरोसिस
-पार्किंसंस रोग
-स्किल सेल रोग
-शारीरिक अपंगता
-हीमोफीलिया
-थैलेसीमिया
-एसिड अटैक पीड़ित
-बौना






