Income Tax 2024: Tax taxpayers को IT विभाग ने मैसेज और ईमेल के जरिए किया अलर्ट, जानते हैं क्या है कारण

Income Tax 2024: आयकर विभाग ने एक ई-अभियान शुरू किया है, जिसके माध्यम से उन नागरिकों को ईमेल और संदेश भेजे जा रहे हैं जिनके टैक्स देने और वित्तीय लेन-देन वर्तमान वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24) में मेल नहीं खा ...

Income Tax 2024: आयकर विभाग ने एक ई-अभियान शुरू किया है, जिसके माध्यम से उन नागरिकों को ईमेल और संदेश भेजे जा रहे हैं जिनके टैक्स देने और वित्तीय लेन-देन वर्तमान वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24) में मेल नहीं खा रहे हैं। विभाग ने इसकी जानकारी रविवार को दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि आईटी विभाग उन नागरिकों और संस्थाओं की पहचान करने में लगा है जिनके टैक्स जमा और वित्तीय लेन-देन मेल नहीं खा रहे हैं।

यह ईमेल और संदेश 2024-25 के मूल्यांकन वर्ष के लिए भेजे गए हैं, अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24। विभाग इस तरह के लोगों और संस्थाओं को संदेशों और ई-मेल के माध्यम से सूचित कर रहा है। ये सभी विभाग के ई-अभियान का हिस्सा हैं।

Rewari crime: 2 more accused arrested in murderous attack on Sarpanch representative
Rewari Crime: सरपंच प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 8 दबोचे

15 मार्च तक आप अग्रिम कर सकते हैं

Income Tax 2024: Tax taxpayers को IT विभाग ने मैसेज और ईमेल के जरिए किया अलर्ट, जानते हैं क्या है कारण

आयकर विभाग ने इस अभियान के बारे में कहा कि इसका उद्देश्य उन नागरिकों को अलर्ट करना है जिनके अग्रिम कर और वित्तीय लेन-देन में अंतर है। ऐसे लोग अपना कर फिर से गणना कर सकते हैं और 15 मार्च से पहले अपना अग्रिम कर जमा कर सकते हैं। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम तिथि के रूप में 15 मार्च को अग्रिम कर जमा करने के लिए तय किया है। विभाग ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई शेष कर दायित्व है, तो वह अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से साथ में ब्याज के साथ बकाया राशि को जमा कर सकता है।

टैक्सपेयर्स खुद ही गलती की पहचान कर सकते हैं

टैक्सपेयर्स अपने वार्षिक सूचना प्रतिवेदन के माध्यम से किसी भी कर संबंधित त्रुटि की पहचान कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखने के लिए आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा, आप AIS ऐप के माध्यम से भी अपने वित्तीय लेन-देन की जांच कर सकते हैं।

rewari news
रेवाड़ी: VB-G RAM G Bill को वंदना पोपली ने बताया ऐतिहासिक, कहा- मनरेगा के नाम पर कांग्रेस ने चलाया था भ्रष्टाचार का तंत्र

About the Author