डीसी अशोक कुमार गर्ग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि टेलिकॉम कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति देने से पहले संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर सर्वे करते हुए टावर लगाने वाली जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि टावर लगाने के लिए निर्धारित मापदंड व नियमानुसार ही टेलिकॉम कंपनियों को टावर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।
डीसी अशोक कुमार गर्ग सोमवार को मुख्य सचिव हरियाणा संजीव कौशल की वीडियो कांफ्रेंस उपरांत जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि जिला रेवाड़ी से टावर लगाने से संबंधित 17 केस लंबित है, जिनकी कार्यवाही एक सप्ताह के अंदर-अंदर पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में मोबाइल टावर लगाने से संबंधित लंबित आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
आगामी बैठक में इस बारे विस्तार से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदनों की जांच व भौतिक सत्यापन करने उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने की जो भी गाइडलाइन हैं उनकी पूर्ण रूप से पालना की जाए। डीसी ने पोर्टल पर प्राप्त हुए आवेदनों की बारे समीक्षा करते हुए कहा कि जिन कंपनियों ने आवेदन किया हुआ है और निर्धारित दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं वे कंपनियां मोबाइल टावर लगाने के लिए अपने दस्तावेज अवश्य अपलोड करें ताकि संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।
उन्होंने कहा कि जिले में मोबाइल टावर संबंधी जन शिकायतों, टावर लगाने की अनुमति संबंधी आवेदनों का निस्तारण, स्वीकृति एवं अस्वीकृति, अनधिकृत टावरों को हटाने या शिफ्ट करने संबंधी शिकायतों का निस्तारण जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, शहरी क्षेत्र में ईओ व सचिव नगर परिषद, नगर पालिका, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आने वाले आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही करें।